Home राज्यछत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़-बिलासपुर हाईकोर्ट ने ड्रिलिंग कर दुर्घटना याचिका में पूछा, इतनी ट्रेन रद्द क्यों करते हैं आप ?

छत्तीसगढ़-बिलासपुर हाईकोर्ट ने ड्रिलिंग कर दुर्घटना याचिका में पूछा, इतनी ट्रेन रद्द क्यों करते हैं आप ?

by News Desk

बिलासपुर।

बिलासपुर में यात्री सुविधाओं और रेलवे परिक्षेत्र में खराब सड़कों के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई के दौरान रेलवे से पूछा इतनी ट्रेन रद्द क्यों करते हैं आप लोग? रेलवे की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बताया कि ट्रैक के अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है।

एक साल में अपग्रेडेशन का काम पूरा हो जाएगा। फिर ट्रेन रद होने की समस्या कम हो जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्लेटफार्म नंबर 1 में मालगाड़ियों के खड़े रहने और यात्री ट्रेनों को अन्य प्लेफॉर्म में खड़े करने पर बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों की परेशानी के बारे पूछा। अधिवक्ता ने कहा कि जब यात्री ट्रेन आने का समय नहीं होता, तभी प्लेटफार्म 1 पर मालगाड़ियां आती हैं। बाकी समय ऐसा नहीं किया जाता। कोर्ट के पूर्व आदेश के परिपालन में बिलासपुर डीआरएम ने भी शपथपत्र में जवाब प्रस्तुत कर ट्रेनों के संबन्ध में जानकारी दी। कोर्ट ने एक अन्य रिपोर्ट के आधार पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सटी सड़क की खराब हालत पर भी जवाब मांगा। रेलवे स्टेशन के पास गजरा चौक से शारदा मंदिर तक की सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस पर भी मंडल रेल प्रबंधक ने शपथपत्र दिया। साथ ही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि शारदा मंदिर से गजरा चौक को लेकर टेंडर पहले ही कर दिया गया है। 31मई 2025 तक सड़क का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य सड़क जो गजरा चौक से तारबाहर तक जाती है। उसका भी टेंडर हो गया है जो जून 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। सुनने के बाद कोर्ट ने काम समय पर पूरे करने रेलवे को निर्देशित करते हुए याचिका निराकृत कर दी।

You may also like