Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Narad Samvad
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Narad Samvad
    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-आरोपी का उद्देश्य जानना जरूरी, लड़की को भगाकर अपहरण करना दुष्कर्म नहीं
    छत्तीसगढ़

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-आरोपी का उद्देश्य जानना जरूरी, लड़की को भगाकर अपहरण करना दुष्कर्म नहीं

    By July 27, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-आरोपी का उद्देश्य जानना जरूरी, लड़की को भगाकर अपहरण करना दुष्कर्म नहीं
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    बिलासपुर/महासमुंद.

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की को साथ ले जाने पर हर बार भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दुष्कर्म के लिए अपहरण का अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के लिए अपहरण का अपराध साबित करने के लिए आरोपी के उद्देश्य की जांच करना भी आवश्यक है। साथ ही दुष्कर्म साबित भी होना चाहिए।

    चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने महासमुंद जिले के एक मामले में यह फैसला सुनाया है। ओडिसा के ओनकी गांव के निवासी 24 वर्षीय ठंडा राम सिदार पर महासमुंद जिले की एक नाबालिग लड़की के कई बार अपहरण करने का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को की गई रिपोर्ट में बताया कि 17 नवंबर, 2022 की रात को ठंडा राम उनकी बेटी को मोटरसाइकिल पर ले गया। अगले दिन लड़की को वापस लाया गया। हालांकि, 28 नवंबर, 2022 को ठंडा राम ने फिर से उसका अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता की मां और एक पड़ोसी ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो वे उन्हें जान से मार देंगे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी), 366 (विवाह या अवैध संभोग के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण) और 376 (बलात्कार) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की की धारा 4(2) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों की गवाही सहित प्रस्तुत साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि पीड़िता नाबालिग थी। स्कूल के दस्तावेजों के आधार पर उसकी आयु 14 वर्ष थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने धारा 363 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए दी गई 5 साल व अन्य सजा को उचित ठहराया। यह देखते हुए कि आरोपी ने वास्तव में नाबालिग को उसकी सहमति के बिना उसके वैध संरक्षक से अलग कर दिया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग को उसके वैध संरक्षक से अलग करना या या बहलाना इस धारा के तहत अपहरण माना जाता है। हाईकोर्ट ने धारा 366 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि केवल अपहरण इस धारा के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपहरण पीड़िता को शादी करने या अवैध संभोग में संलग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से किया गया था। अदालत को इस मामले में इस तरह के इरादे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।

    अदालत ने कहा, 'धारा 366 के तहत अपराध बनाने के लिए, अपहरण के तथ्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उक्त अपहरण धारा में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक के लिए था। केवल अपहरण से कोई आरोपी इस दंडात्मक प्रावधान के दायरे में नहीं आता।' इस आधार पर कोर्ट ने धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोपों से भी आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मेडिकल जांच और फोरेंसिक साक्ष्य से भी बलात्कार के आरोप सिध्द नहीं हुए। पीड़िता के शरीर पर किसी भी शारीरिक चोट या बलात्कार के निशान मेडिकल और फोरेंसिक जांच में नहीं पाए गए।

    Related Posts

    मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    October 13, 2026

    वृक्षों के पातन और लॉगिंग पर आयोजित हुई वर्कशॉप, उन्नत तकनीकों के साथ श्रमिक सुरक्षा पर जोर, वन विकास निगम ने कवर्धा में मैदानी अमले को दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण….

    October 13, 2026

    वृक्षों के पातन और लॉगिंग पर आयोजित हुई वर्कशॉप, उन्नत तकनीकों के साथ श्रमिक सुरक्षा पर जोर, वन विकास निगम ने कवर्धा में मैदानी अमले को दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण….

    October 13, 2026

    आजादी के बाद पहली बार ग्राम चांगेर में पहुंची विकास की रोशनी, विद्युतीकरण से रोशन हुआ ग्राम चांगेर के 23 घर….

    October 13, 2026

    सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर सूरजपुर में दौड़े 800 प्रतिभागी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बाइक रैली में हुए शामिल….

    October 13, 2026

    सेवा संकल्प अभियान : बंगोली में जनचौपाल लगाकर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं….

    October 13, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    October 13, 2026

    वृक्षों के पातन और लॉगिंग पर आयोजित हुई वर्कशॉप, उन्नत तकनीकों के साथ श्रमिक सुरक्षा पर जोर, वन विकास निगम ने कवर्धा में मैदानी अमले को दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण….

    October 13, 2026

    वृक्षों के पातन और लॉगिंग पर आयोजित हुई वर्कशॉप, उन्नत तकनीकों के साथ श्रमिक सुरक्षा पर जोर, वन विकास निगम ने कवर्धा में मैदानी अमले को दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण….

    October 13, 2026

    आजादी के बाद पहली बार ग्राम चांगेर में पहुंची विकास की रोशनी, विद्युतीकरण से रोशन हुआ ग्राम चांगेर के 23 घर….

    October 13, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Mohd Amir
    मोबाइल - +91 9111707573
    ईमेल - [email protected]

    कार्यालय

    छत्तीसगढ़ - Chhatrapati Shivaji Ward , Ward No.35 , Jagdalpur - 494001

    मध्यप्रदेश - 11/13, MASJID DOMNI WALI, NEAR MADINA HOTEL, IBRAHIMPURA, BHOPAL, Dist- BHOPAL
    October 2026
    M T W T F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
    « Sep    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.