Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Narad Samvad
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Narad Samvad
    Home»राज्य»दबंग अंदाज में जेल से बाहर आए अनंत सिंह, पटना हाईकोर्ट ने 2 मामलों में किया बरी
    राज्य

    दबंग अंदाज में जेल से बाहर आए अनंत सिंह, पटना हाईकोर्ट ने 2 मामलों में किया बरी

    By August 16, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    दबंग अंदाज में जेल से बाहर आए अनंत सिंह, पटना हाईकोर्ट ने 2 मामलों में किया बरी
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह शुक्रवार 16 अगस्त की सुबह 5 बजे पटना के बेउर जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र देखकर उनका स्वागत किया। एक-47 मामले सहित एक अन्य मामले में पूर्व विधायक बेउर जेल में बंद थे। जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों मामले में बरी कर दिया।

    सूत्र बताते हैं कि विधायक बाढ़ के बाद वह बड़हिया महारानी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद मोकामा में भोजन आदि के व्यवस्था है। उसके बाद वह अपने पैतृक गांव लदमा वापस आएंगे। इस मौके पर विधायक ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सुबह से ही कार्यकर्ता सड़क पर खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे।

    जेल से बाहर निकलकर बहुत बढ़िया लग रहा: अनंत सिंह

    जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि अब बहुत बढ़िया लग रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वह मानते हैं कि उन्हें फंसाया गया तो इसपर उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

    2 मामलों में पटना हाईकोर्ट ने किया था बरी

    पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को दो मामलों में बड़ी राहत दे दी थी। पहला मामला दिनांक 24.6.2015 को उनके मॉल रोड, पटना आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित है। जिसके तहत उन पर सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 दर्ज की गई थी।

    इसके अलावा उनपर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर दो मामलों में बरी कर दिया।

    Related Posts

    चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक कलाकारों को मिल रही नई पहचान, परंपराओं के संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा….

    April 17, 2026

    जल जीवन मिशन से संवरी बुलगा की तस्वीर, जीवंती बाई के घर तक पहुँचा शुद्ध पेयजल, समय की हो रही बचत, घर-घर पहुंच रहा शुद्ध पेयजल….

    April 17, 2026

    बस्तर की 86 सड़कों के लिए मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन, 235 किलोमीटर सड़कों का बिछेगा जाल…..

    April 17, 2026

    वेदांत पावर प्लांट हादसे की जांच के आदेश जारी: बिलासपुर आयुक्त करेंगे वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच…..

    April 17, 2026

    सुशासन तिहार 2026 : जिले में जनशिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु शिविरों का आयोजन 01 मई से 10 जून 2026

    April 17, 2026

    आवारा श्वान के नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में स्थापित होगा ऐनीमल बर्थ कन्ट्रोल सेन्टर : मंत्री रामविचार नेताम….

    April 17, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक कलाकारों को मिल रही नई पहचान, परंपराओं के संरक्षण को मिल रहा बढ़ावा….

    April 17, 2026

    जल जीवन मिशन से संवरी बुलगा की तस्वीर, जीवंती बाई के घर तक पहुँचा शुद्ध पेयजल, समय की हो रही बचत, घर-घर पहुंच रहा शुद्ध पेयजल….

    April 17, 2026

    बस्तर की 86 सड़कों के लिए मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन, 235 किलोमीटर सड़कों का बिछेगा जाल…..

    April 17, 2026

    वेदांत पावर प्लांट हादसे की जांच के आदेश जारी: बिलासपुर आयुक्त करेंगे वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच…..

    April 17, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Mohd Amir
    मोबाइल - +91 9111707573
    ईमेल - [email protected]

    कार्यालय

    छत्तीसगढ़ - Chhatrapati Shivaji Ward , Ward No.35 , Jagdalpur - 494001

    मध्यप्रदेश - 11/13, MASJID DOMNI WALI, NEAR MADINA HOTEL, IBRAHIMPURA, BHOPAL, Dist- BHOPAL
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.